रांची नगर निगम ने बकाया किराया जमा करने की अंतिम तिथि तय की
Ranchi Municipal Corporation Sets Deadline
रांची। नगर निगम ने निगम स्वामित्व वाली दुकानों के बकाया किराया को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए 31 मार्च तक भुगतान की अंतिम तिथि तय कर दी है। इसके साथ ही बड़े बकायादारों की सूची भी जारी कर दी गई है, जिसमें कई दुकानदारों पर करोड़ो व लाखों रुपये बकाया हैं।
निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा तक किराया जमा नहीं करने वालों के खिलाफ झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें दुकानों की अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) रद करने और दुकान खाली कराने तक की कार्रवाई शामिल है।
अंजय सरावगी पर करीब 26.37 लाख रुपये का कर्ज
जारी सूची के अनुसार, अपर बाजार और आसपास के क्षेत्रों में कई बड़े बकायादार सामने आए हैं। सबसे अधिक बकाया शेड नंबर-05 के अंजय सरावगी पर करीब 26.37 लाख रुपये है, जबकि शेड नंबर-02 में राम सेवक साहू पर 23.34 लाख रुपये से अधिक बकाया दर्ज है।
इसके अलावा शेखर शर्मा व किशन शर्मा (शेड-8) पर करीब 18.96 लाख, राधेश्याम अशोक कुमार (शेड-10) पर 14.66 लाख, तथा राम गोपाल पोद्दार (प्लाट संख्या 1862) पर 19.36 लाख रुपये से अधिक का बकाया है।
मार्केट रोड वेस्ट क्षेत्र में भी कई बड़े बकायादार सामने आए हैं। यहां भोला चौधरी पर 20 लाख रुपये से अधिक, बृज बिहारी लाल पर करीब 12.42 लाख रुपये, जबकि अजय कुमार साहू पर 8.10 लाख रुपये से अधिक का बकाया दर्ज है। मछली पट्टी, लोहा पट्टी और सब्जी पट्टी क्षेत्रों में भी लाखों के बकायादार मौजूद हैं।
मछली पट्टी में शंभु राम पर लगभग 13.95 लाख और शंकर झा पर 11.23 लाख रुपये से अधिक बकाया है। वहीं लोहा पट्टी में जगर्नाथ साहू और बिंदु देवी पर 13 लाख रुपये से अधिक का बकाया दर्ज किया गया है।
निगम चलाएगा अभियान
नगर निगम ने यह भी बताया कि कुल बकाया राशि लगभग 6.51 करोड़ रुपये से अधिक है, जिसे वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
वहीं, नगरिकों की सुविधा के लिए 29 मार्च (रविवार) को भी जन सुविधा केंद्र खुला रहेगा, जहां होल्डिंग टैक्स, जलकर, ट्रेड लाइसेंस और दुकान किराया जमा किया जा सकेगा।
निगम ने दुकानदारों से अपील की है कि वे समय रहते बकाया राशि जमा कर दें, ताकि दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके और शहर के विकास कार्यों में सहयोग मिल सके।